लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, डोरंडा केस में भी मिली जमानत
नई दिल्ली। बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी को स्वीकार करते हुए उन्हें एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे की।
बीते बुधवार को सीबीआई की ओर से कोर्ट को जवाब सौंपा गया था। जिसमें सीबीआई की तरफ से यह दलील दी गई थी की लालू यादव ने अपनी आधी सजा भी पूरी नहीं की है इसीलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
अदालत ने CBI की दलील को नकार दिया है और लालू के अधिवक्ता की अर्जी को स्वीकार कर लिया। लालू अब सलाखों से बाहर निकल सकते हैं। बताते चलें कि फिलहाल लालू यादव एम्स दिल्ली में इलाजरत हैं।
दरसअल 21 फरवरी को लालू यादव को सीबीआइ की विशेष अदालत चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। वहीं 60 लाख रूपये जुर्माना भी लगाया थी। जिसके खिलाफ लालू यादव ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।
लालू यादव पर डोरंडा कोषागार मामले में तकरीबन 139 करोड़ रूपये अवैध निकासी मामले में सजा दी गयी है। इसके पहले लालू को चारा घोटाले के अन्य मामलों में सजा मिल चुकी है।
गौरतलब है कि बता दें कि लालू प्रसाद यादव रांची के होटवार जेल के कैदी हैं। जिन्हें रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इलाज के क्रम में लालू की एक किडनी फेल कर जाने पर उन्हें विशेष इलाज के लिए एम्स दिल्ली भेजा गया है। अभी लालू की हालत स्थिर बताई जा रही है। उनका क्रिटनीन लेवल 5 से ऊपर पहुंच गया है। लालू की बेटी मीसा भारती दिल्ली में अपने पिता की देखरेख कर रही है।
