Nov 12 2025 / 12:27 AM

फैक्टचेकर मोहम्मद जुबैर को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत

नई दिल्ली। ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट की सत्र अदालत ने जुबैर को जमानत दे दी है। यह जमानत उन्हें कथित ट्वीट मामले में मिली है। जुबैर को जिस मामले में जमानत मिली है, वह केस उनके खिलाफ दिल्ली में दर्ज हुआ था। हालांकि, जमानत मिलने के बाद भी जुबैर अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। जुबैर कई अन्य मामलों में भी आरोपी हैं। जुबैर को जमानत का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया था।

बता दें, इससे पहले 2 जुलाई को चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेरट स्निग्धा सरवरिया ने जुबैर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। मोहम्मद जुबैर को पिछले महीने 27 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। जुबैर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप था। दिल्ली पुलिस ने 2018 के कथित रूप से जुबैर को एक आपत्तिजनक ट्वीट से दुश्मनी को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आईपीसी की धारा 153/295ए के तहत जुबैर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। एफआईआर

यूपी पुलिस ने भी जुबैर पर 6 एफआईआर दर्ज कर रखी हैं। सीतापुर वाले एक मामले में जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। भले ही दिल्ली वाली एफआईआर में जुबैर को जमानत मिली गई हो लेकिन अभी भी वो जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। इसकी वजह ये है कि उनकी रिमांड पहले से ही यूपी पुलिस के पास है। जुबैर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका डाली गई है कि यूपी पुलिस वाली सभी 6 एफआईआर रद्द की जाएं।

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