Mar 15 2026 / 8:15 AM

ज्ञानवापी केस: हाईकोर्ट ने खारिज की श्रृंगार गौरी की पूजा के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका

प्रयागराज। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े श्रंगार गौरी केस से जुड़ी एक बेहद ही बड़ी खबर सामने आई है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है।

दरअसल मुस्लिम पक्ष ने मेंटेनबिलिटी को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा को लेकर मुस्लिम पक्ष ने ये याचिका दायर की थी और पूजा बंद करने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने अब इस याचिका को खारिज कर दिया है।

दरअसल मुस्लिम पक्ष की ओर से वाराणसी कोर्ट में दायर पांच हिंदू महिला उपासकों के मुकदमे की विचारणीयता को चुनौती दी गई थी। हिंदू महिला उपासकों की ओर से वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पूजा करने के अधिकार की मांग की गई थी।

बता दें, राखी सिंह समेत 9 अन्य ने नियमित पूजा की मांग को लेकर वाराणसी की अदालत में सिविल वाद दाखिल किया था जिसपर बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 23 दिसंबर 2022 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि अब इस मामले में जिला कोर्ट वाराणसी श्रृंगार गौरी के नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी।

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