मनीष सिसोदिया को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी आप नेता व पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, कोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली (हैदराबाद के व्यवसायी), बिनॉय बाबू बिनॉय, (शराब कंपनी एम/एस पेरनोड रिकार्ड के प्रबंधक) की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है।
मई में जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने बहस पूरी करने के बाद मनीष सिसोदिया और विजय नायर की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी बेंच ने इसी मामले के संबंध में अभिषेक बोइनपल्ली, हैदराबाद के व्यवसायी बिनॉय बाबू बिनॉय, (शराब कंपनी एम/एस पेरनोड रिकार्ड के प्रबंधक) पर भी आदेश सुरक्षित रखा था। ट्रायल कोर्ट ने पहले उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।
इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछली शराब नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने सीबीआई मामले में सिसौदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि मनीष सिसौदिया (आवेदक) एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं, इसलिए उनके गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है।
