Sep 28 2026 / 9:28 PM

उज्जैन में मस्जिद तोड़ने के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट में रद्द

उज्जैन। उज्जैन की शाही मस्जिद पर नगर निगम की कार्रवाई जारी रहेगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर डबल बेंच ने मस्जिद का हिस्सा तोड़ने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब नगर निगम मस्जिद के एक हिस्से को गिराएगा।फिलहाल आपसी सहमति के बाद मस्जिद प्रबंधन द्वारा मस्जिद के एक हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया गया है।

याचिकाकर्ता शाही मस्जिद कमेटी के एडवोकेट कुलदीप पाठक ने कहा- सड़क के लिए 3 फीट जगह के साथ कुछ दुकानें हटाने पर सहमति बनी है। बड़ी मीनार को दूसरी ओर शिफ्ट किया जाएगा। दुकानों के लिए दूसरी जगह दी जाएगी।

इससे पहले सोमवार सुबह मस्जिद का एक हिस्सा तोड़े जाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस पर पथराव किया गया। जवाब में लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ी गई। भीड़ को हटाने के दौरान महिला थाना प्रभारी घायल हो गईं।

विवाद के बाद फोर्स तैनात कर दी गई, लेकिन दोपहर होते-होते फिर पथराव होने लगा। पुलिस ने दोबारा लाठीचार्ज कर आंसू गैस छोड़ी। हंगामे के बीच कार्रवाई जारी रही। हालांकि, नमाज के समय इसे रोक दिया गया। इसके बाद मामला शांत हो गया।

पुलिस ने 3 थानों में 20 लोगों के खिलाफ 8 नामजद FIR दर्ज की हैं। इनमें 5 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शामिल हैं। इन पर माहौल बिगाड़ने का आरोप है। 15 लोगों को हिरासत में लिया है।

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